संसद में हिंदुओं पर उनकी हालिया टिप्पणी को लेकर 2 जुलाई को लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बिहार में शिकायत दर्ज की गई है। हिंदू संगठन के नेता दिव्यांशु किशोर ने मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में मामला दायर किया है.
अदालत ने शिकायत स्वीकार कर ली है और अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी. शिकायत में श्री किशोर ने श्री गांधी पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है. शिकायत में उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता ने जानबूझकर हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए लोकसभा में बयान जारी किया है। शिकायत में यह भी लिखा है कि उनके बयान से समाज में नफरत फैलेगी.
जो धारा लगाई गई है वह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के तहत 299, 302, 356 (1) है। अदालत ने शिकायत स्वीकार कर ली है, “शिकायतकर्ता के वकील सुमित कुमार ने कहा।
बीएनएस की धारा 299 जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से संबंधित है, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, जबकि धारा 302 किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जानबूझकर इरादे से शब्दों का उच्चारण करना आदि से संबंधित है, जबकि धारा 356 (1) मानहानि से संबंधित है।
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