उत्तर प्रदेश सरकार ने कथित तौर पर एक नई सोशल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी है जो सरकार की नीतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली लोगों को पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है और "आपत्तिजनक" सामग्री के लिए गंभीर दंड लगाती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया पर एक विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसमें "तीन साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा दी जा रही है"। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था भी की गई है। सोशल मीडिया पर सचिवालय की बैठक में मंजूरी दे दी गई है।
राज्य के सूचना विभाग द्वारा बनाई गई नीति, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में सामग्री बनाने और साझा करने वाली एजेंसियों और व्यक्तियों को विज्ञापन प्रदान करने के लिए एक संरचना की रूपरेखा तैयार करती है।
social media influencers can earn 8 lakh per month
सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोग लोगों तक सरकारी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए वर्गीकरण के आधार पर यूपी सरकार से पैसा कमा सकते हैं
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