सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर की हत्या और कथित बलात्कार की जांच की प्रगति पर 18 सितंबर, 2024 तक एक नई स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
अदालत द्वारा अपनी पहल पर उठाए गए इस मामले की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने की।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि सीबीआई द्वारा पहले ही एक स्थिति रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, जो दर्शाती है कि जांच जारी है। पीठ ने कहा, "सीबीआई द्वारा स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि जांच प्रगति पर है। हम सीबीआई को नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं... हम इस पर मंगलवार को विचार करेंगे, देखते हैं अब क्या होता है।
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